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UP Electric Vehicle Tax Exemption: यूपी में ईवी रोड टैक्स हुआ माफ, देखें पूरी लिस्ट

UP Electric Vehicle Tax Exemption

UP EV Tax Exemption 2026: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हुआ और भी सस्ता; रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ!

UP Electric Vehicle Tax Exemption उत्तर प्रदेश अब देश का ‘इलेक्ट्रिक वाहन हब’ बनने की राह पर है। राज्य सरकार ने अपनी Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022 में बड़ा संशोधन करते हुए ग्राहकों को मिलने वाली टैक्स छूट को और दो साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यूपी के नागरिकों को 13 अक्टूबर 2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा।

अगर आप 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार या ऑटो खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लाखों रुपये बचा सकती है।


1. यूपी ईवी टैक्स छूट 2026: क्या है नया अपडेट?

UP Electric Vehicle Tax Exemption योगी सरकार ने दिवाली और धनतेरस के बाद यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।


2. कितनी मिलेगी सब्सिडी? (Subsidy Amount)

UP Electric Vehicle Tax Exemption टैक्स छूट के अलावा, यूपी सरकार ‘अर्ली बर्ड’ स्कीम के तहत सीधी सब्सिडी भी दे रही है:


3. ‘मेड इन यूपी’ (Made in UP) का फायदा

UP Electric Vehicle Tax Exemption नीति के अनुसार, चौथे और पांचवें वर्ष (2025-2027) में उन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी जो उत्तर प्रदेश में निर्मित या असेंबल किए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। हालांकि, अधिकांश शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EVs) पर अभी भी व्यापक छूट जारी है।


4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

UP Electric Vehicle Tax Exemption सब्सिडी और रिफंड के लिए प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल है:

  1. पोर्टल: आधिकारिक वेबसाइट upevsubsidy.in पर जाएं।
  2. साइन अप: अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक डालकर रजिस्टर करें।
  3. दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो और वाहन के कागजात अपलोड करें।
  4. सत्यापन: डीलर और आरटीओ (RTO) के वेरिफिकेशन के बाद पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा।

5. निष्कर्ष (Conclusion)

UP EV Tax Exemption 2026 न केवल आपके पैसे बचाती है, बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी योगदान देती है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच, यूपी सरकार की यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को हर आम आदमी की पहुंच में ला रही है।

यूपी में ईवी रोड टैक्स हुआ माफ: जानिए पूरी लिस्ट, बचत और नई नीति की हर बड़ी बात

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लगने वाले रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट देने की अवधि को बढ़ाकर अक्टूबर 2027 तक कर दिया है। यह राहत ईवी नीति के चौथे और पांचवें वर्ष में खरीदे जाने वाले वाहनों पर लागू होगी .

यह कदम प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में बेहद अहम है। इस फैसले से जहां एक ओर आम जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के सबसे बड़े बाजार के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। आइए, इस फैसले की हर बारीकी को विस्तार से समझते हैं।

क्या है पूरा मामला? (पृष्ठभूमि)

UP Electric Vehicle Tax Exemption उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर, 2022 को ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022’ लागू की थी। इस नीति का मकसद प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदेश में एक स्वच्छ परिवहन तंत्र विकसित करना था । शुरुआत में यह छूट तीन साल (अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2025) के लिए दी गई थी।

UP Electric Vehicle Tax Exemption इस नीति की सफलता और ईवी की बढ़ती मांग को देखते हुए, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नवंबर 2025 में एक नई अधिसूचना जारी की। इसके तहत इस छूट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने घोषणा की कि यह छूट अब 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक (नीति के चौथे और पांचवें वर्ष) जारी रहेगी 

किन वाहनों को मिलेगा लाभ? (पात्रता की पूरी लिस्ट)

UP Electric Vehicle Tax Exemption इस बार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह छूट केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure Electric Vehicles) पर ही लागू होगी। आइए जानते हैं कि कौन-से वाहन इस श्रेणी में आते हैं :

महत्वपूर्ण बदलाव: इस बार सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश में निर्मित, खरीदे और पंजीकृत होंगे। यह कदम प्रदेश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए उठाया गया है 

कितनी होगी बचत? (गणना और उदाहरण)

UP Electric Vehicle Tax Exemption यह छूट आम खरीदारों की जेब पर सीधा असर डालती है। आइए इसे आंकड़ों की मदद से समझते हैं :

बचत का उदाहरण:
UP Electric Vehicle Tax Exemption मान लीजिए आप ₹10 लाख की कीमत वाली एक इलेक्ट्रिक कार (जो शुद्ध इलेक्ट्रिक है) खरीद रहे हैं। पेट्रोल कार होती तो आपको लगभग ₹90,000 (9% टैक्स + ₹600) अतिरिक्त चुकाने पड़ते। ईवी पर 100% छूट के कारण आपकी यह पूरी रकम बच जाएगी । इसके अलावा, आपको हर साल रोड टैक्स के रूप में करीब ₹30,000 देने से भी मुक्ति मिल जाएगी।

कैसे मिलेगा लाभ? (प्रक्रिया)

UP Electric Vehicle Tax Exemption परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और फेसलेस बना दिया है ताकि लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े 

क्या हाइब्रिड वाहनों को भी मिलेगी छूट?

UP Electric Vehicle Tax Exemption इस सवाल का जवाब साफ तौर पर नहीं है। सरकार ने अपनी नई अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) के लिए है । हाइब्रिड वाहन (HEV) और प्लग-इन हाइब्रिड वाहन (PHEV), जो इंजन और बैटरी दोनों से चलते हैं, इस बार इस छूट के दायरे में नहीं हैं 

इससे पहले हाइब्रिड वाहनों को भी कुछ छूट दी जा रही थी, लेकिन बाद में सरकार ने उसे वापस ले लिया था। अब फोकस सिर्फ जीरो एमिशन वाले वाहनों (BEVs) पर है 

यूपी में ईवी की बढ़ती पैठ (आंकड़े और तथ्य)

UP Electric Vehicle Tax Exemption उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े इस प्रकार हैं :

सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोरदार काम कर रही है। 1 अगस्त, 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल 2,326 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं। लखनऊ (27), अयोध्या (28), कानपुर (26), प्रयागराज (25) और वाराणसी (20) जैसे शहरों में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जा रहा है 

क्या भविष्य में यह छूट जारी रहेगी? (आगे की राह)

UP Electric Vehicle Tax Exemption हालांकि सरकार ने अक्टूबर 2027 तक यह छूट देने का एलान किया है, लेकिन बाजार में इसके जारी रहने को लेकर कुछ अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य परिवर्तन आयोग (State Transformation Commission) इस छूट की समीक्षा कर सकता है । इसका मुख्य कारण राजस्व पर पड़ने वाला असर है।

हालांकि, उद्योग जगत का मानना है कि ईवी बाजार अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और इसे प्रोत्साहन की जरूरत है। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही महंगे ईवी पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है । फिलहाल उत्तर प्रदेश में यह छूट अक्टूबर 2027 तक पूरी तरह लागू है, जो खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत है।

निष्कर्ष

UP Electric Vehicle Tax Exemption उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट देना एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगा, बल्कि आम आदमी के लिए महंगे पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च से भी राहत दिलाएगा। अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अक्टूबर 2027 तक का समय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सुनहरा अवसर है। साफ है कि प्रदेश सरकार हरित क्रांति की इस राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है।


विकल्प 2: संक्षिप्त FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले 5 प्रश्न)

यूपी में ईवी पर रोड टैक्स माफी: अक्सर पूछे जाने वाले 5 सवाल

UP Electric Vehicle Tax Exemption उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए यह खुशखबरी है कि सरकार ने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट को अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है। आइए इससे जुड़े 5 अहम सवालों के जवाब जानते हैं।

1. सवाल: यह टैक्स छूट कब तक लागू रहेगी?

UP Electric Vehicle Tax Exemption जवाब: यह छूट 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक (नीति के चौथे और पांचवें वर्ष) लागू रहेगी । परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नवंबर 2025 में इसकी आधिकारिक घोषणा की थी 

2. सवाल: क्या सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह छूट लागू होगी?

UP Electric Vehicle Tax Exemption जवाब: यह छूट केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure Electric Vehicles/BEVs) के लिए है, जो पूरी तरह बैटरी से चलते हैं । हाइब्रिड वाहन (HEV) और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं । इसमें दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, ई-बसें और ई-गुड्स कैरियर शामिल हैं 

3. सवाल: इस छूट से मुझे कितना फायदा होगा? (बचत)

UP Electric Vehicle Tax Exemption जवाब: अगर आप ₹10 लाख की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो आपको रोड टैक्स (करीब 9%) और पंजीकरण शुल्क (₹600) के रूप में लगभग ₹90,000 से ₹1 लाख तक की सीधी बचत होगी। साथ ही हर साल का रोड टैक्स भी नहीं देना होगा 

4. सवाल: क्या यह छूट ऑटोमैटिक मिलेगी या फॉर्म भरना होगा?

जवाब: यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक है। परिवहन विभाग के पोर्टल में बदलाव कर दिया गया है। जैसे ही आप ईवी खरीदकर उसका पंजीकरण कराएंगे, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क अपने आप ‘शून्य’ दिखेगा। आपको कहीं आवेदन करने की जरूरत नहीं है 

5. सवाल: क्या उत्तर प्रदेश के बाहर बनी ईवी (जैसे महाराष्ट्र या गुजरात की गाड़ी) पर भी छूट मिलेगी?

जवाब: नहीं। नई नीति के तहत यह छूट केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश में निर्मित या असेंबल किए गए हैं । यह शर्त ‘मेक इन यूपी’ को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है।

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